दिल्ली सरकार ने कई वर्षों के बाद अंततः राजधानी में ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है, इसके लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया, जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
एक रिपोर्ट में बताया था कि नए नियम और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, 2021 को उपराज्यपाल (एलजी) से आवश्यक मंजूरी मिल गई है और सभी अधिसूचित होने के लिए तैयार हैं।
वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों ने बताया कि नया नियम किसी भी खुदरा शराब विक्रेता को उपभोक्ता के घर पर शराब पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। “केवल एक विशेष प्रकार के लाइसेंस धारक को शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। दिल्ली में अभी हमने केवल एल-13 लाइसेंस धारकों को ही शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने अपना नाम न बताते हुए कहा कि यह कोई नई लाइसेंस कैटेगिरी नहीं है, जिसे बनाया गया है। एल -13 परमिट पिछले एक्साइज पॉलिसी नियमों में भी मौजूद थे, लेकिन अब तक शायद ही ऐसा कोई लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शराब केवल फैक्स या ईमेल के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जा सकती है।
नए एक्साइज नियमों में कहा गया है कि एल -13 लाइसेंसधारक शराब विक्रेता मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त कर भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। लाइसेंसधारी केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने के बाद ही ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी हॉस्टल, ऑफिस और शिक्षण संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।